March 28, 2024

अब अनिवार्य रूप से होंगे संस्थागत कोरन्टीन, डीएम ने दिए निर्देश

बागेश्वर  ।  कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तीव्र गति से बढ रही है, जिसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर संस्थागत क्वारंटीन किये गये जाने हेतु जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशों के अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी बसंत सिंह मेहता ने जनपद के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकरियों को जिम्मेदारी सौपी गयी है। उन्होंने अवगत कराया हैं कि समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकरियों को कोविड-19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में बाहरी राज्यों से आ रहें प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर जैसे पंचायत भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन व अन्य भवनों में अनिवार्य रूप से क्वारंटाईन करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही किसी भी प्रवासी को तब तक होम क्वारंटीन न किया जाय जब तक प्रवासी की कोविड-19 संबंधी रिपोर्ट ग्राम निगरानी समित को प्राप्त न हो जाय। उन्होने कहा कि वर्तमान समय में जो भी प्रवासी जनपद में राज्य/अन्य राज्य से आ रहें है तथा वे अपने घर में रह रहें है वे गांव में इधर-उधर घूम रहें हैं जिससे संक्रमण अधिक फैल रहा है। उन्होने यह भी कहा कि पंचायतीराज विभाग उत्तराखंड के निर्देशानुसार कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु अनटाईड फंड से साफ-सफाई, सैनेटाईजेशन, क्वारंटीन सेंटर में आवश्यक प्रबंधन (जैसे बिजली, पानी, शौचालय, बिस्तर तथा भोजन आदि) हेतु अधिकतम 20 हजार रूपयें ग्राम पंचायत स्वंय व्यय कर सकती है, इससे अधिक की धनराशि व्यय होने की दशा में जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति के उपरांत व्यय किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख इत्यादि वित्तीय नियमों के अनुसार सुरक्षित रखें जायेंगे तथा उक्त व्यवस्था कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम से संबंधित हेतु कार्यो हेतु अनुमन्य होगी। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निर्देश दियें कि हैं जो भी प्रवासी ग्राम पंचायतों में आ रहें है उन्हें अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाईन करना सुनिश्चित करें तथा उक्त आदेश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।