April 19, 2024

गरुड़ में 24 मार्च को सुबह 6 से शाम 6 तक धारा 144: एसडीएम जयवर्द्धन शर्मा

बागेश्वर गरुड़ ।   परगना मजिस्ट्रेट गरूड जयवर्धन शर्मा ने अवगत कराया हैं कि दिनांक 24 मार्च,2021 के दो पालियों क्रमश: प्रात: 10.00 बजे से 12.30 बजे तक एवं अपरान्हन 02.00 बजे से 04.30 बजे तक उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & UTET II) 2020 को सम्पन्न करायी जानी है। तहसील गरूड अंतर्गत परीक्षा केन्द्र रा0र्इ0कालेज गरूड (बागेश्वर) में परीक्षा को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 लागू की गयी है। उन्होने बताया कि कोर्इ भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोर्इ तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार का बारुद या बिना बारुद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकानें के लिए या कोर्इ अपराध करने के लिए असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित है लेकर नही चलेगा और न ही घ्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा उक्त प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस/अपंग व्यक्तियों तथा धार्मिक चिन्हो के अन्तर्गत आने वाले कृपाण पर लागू नही होगा। कोर्इ भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलुस एवं भाषण घ्वनि विस्तारक यंत्र, उत्तेजनात्मक नारों का न ही प्रयोग करेगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरुद्व एक साथ परीक्षा केन्द्रो के आस-पास जमा नही होगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड़ सहायता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त निषेधाज्ञा परगना गरूड अंतर्गत निर्धारित परीक्षा केन्द्र रा0र्इ0कालेज गरूड (बागेश्वर) में दिनांक 24 मार्च, 2021 को प्रात: 06.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक प्रवृत्त होगी।